राजनीति

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम पेरिस का हमला 

सम्पूर्ण विश्व में पेरिस में हुए हमले में शार्लि अब्दो पत्रिका के 10 कार्टूनिस्टों की हत्या की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है एवं इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया गया। निश्चित रूप से आतंकवादियों की हिंसक प्रतिक्रिया निंदनीय है। भारत का “सेक्युलर” मीडिया अपनी चिरपरिचित मनोवृति में आतंकी हिंसा को pk फिल्म के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया से तुलना करने में अपनी बड़ाई समझ रहा है। परन्तु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत उद्देश्य से प्राय: सभी सेकुलरवादी अनभिज्ञ है। इस लेख का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उद्देश्य को भारतीय इतिहास की सहायता से समझना है।
इतिहास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उद्देश्य को अगर समझना है तो स्वामी दयानंद की विचारधारा के माध्यम से समझना चाहिए। अंग्रेजी राज के काल में मुसलमानों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए सबसे पहले 1845 ई में हिन्दू धर्म की आलोचना करते हुए रद्दे हनूद (हिन्दू मत का खंडन) नामक किताब लिखी जिसका प्रतिउत्तर चौबे बद्रीदास ने रद्दे मुसलमान (मुस्लिम मत का खंडन) नामक पुस्तक लिख कर दिया। इसके बाद अब्दुल्लाह नामक व्यक्ति ने 1856 ई में हिन्दू देवी देवी-देवताओं की कठोर आलोचना और निंदा करते हुए तोहफतुल-हिन्द (भारत की सौगात) के नाम से उर्दू में प्रकाशित की। पंडित लेखराम जी के अनुसार इस पुस्तक से अनेक अज्ञानी हिन्दू मुसलमान बने। ऐसी विकट स्थिति में मुरादाबाद निवासी मुंशी इन्द्रमणि हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए तोहफतुल-इस्लाम (इस्लाम का उपहार) के नाम से फारसी में दिया। सैय्यद महमूद हुसैन ने इसके खंडन में खिलअत-अल-हनूद नामक पुस्तक छापी। उसके प्रतिउत्तर में मुंशी जी ने पादाशे इस्लाम नामक पुस्तक 1866 में छापी।इसके तीन वर्ष पश्चात मुंशी जी ने एक मुसलमान द्वारा लिखी पुस्तक असूले दीने हिन्दू (हिन्दू धर्म के सिद्धांत) नामक पुस्तक का उत्तर देने के लिए असूले दीने अहमद (इस्लाम के सिद्धांत) के नाम से लिखी।
इस पर मुसलमानों ने अत्यंत अश्लील पुस्तक ‘तेगे फकीर बर गर्दने शरीर’ (दुष्ट व्यक्तियों की गर्दन पर फकीर की तलवार) और हदिया उल असलाम नामक पुस्तक छापी। इसके जवाब में मुंशी जी ने हमलये हिन्द(1863), समसामे हिन्द और सौलते हिन्द (1868) नामक तीन पुस्तकें मेरठ से छपवायीं।
इसके स्वरुप मुसलमानों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और एक मुस्लिम पत्र जामे जमशीद ने 16 मई 1881 के अंक में मुंशी जी के विरुद्ध मुसलमानों को उतेजित किया  जिसके कारण सरकार ने मुंशी जी के खिलाफ़ वारंट निकाल दिया एवं कचहरी में मुकदमा चलाया गया। यद्यपि मुंशी जी द्वारा वकीलों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का सप्रमाण उत्तर दिया गया मगर फिर भी निचली अदालत ने 500 रुपये जुर्माना किया एवं उनकी पुस्तकों को फड़वा दिया। मुंशी जी ने उपरतली अदालत में अपील की। तत्कालीन आर्य समाचार मेरठ, आर्यदर्पण शाहजहाँपुर आदि में लेख लिखे। भारत सरकार, गवर्नर जनरल शिमला आदि को आवेदनपत्र भेजे। गवर्नर ने मुक़दमे की कार्यवाही शिमला मंगवाई मगर मामला विचाराधीन है कहकर जुर्माने की रकम को घटाकर 100 रुपये कर दिया गया और मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं के विरुद्ध लिखी गई पुस्तकों को नजरअंदाज कर दिया गया।
मामला हाई कोर्ट में गया मगर जुर्माना बहाल रखा गया। अंत में तीव्र आंदोलन होने पर मुंशी जी का जुर्माना भी क्षमा कर दिया गया। स्वामी दयानंद ने आर्यसमाज के पत्रों के माध्यम से मुंशी जी की धन से सहायता करने की अपील भी निकाली थी। मुंशी जी ने मेला चाँदपुर शास्त्रार्थ में स्वामी जी के साथ आर्यसमाज के पक्ष को प्रस्तुत किया था और आर्यसमाज मुरादाबाद के प्रधान पद पर भी रहे थे। स्वामी दयानंद पर इस मुक़दमे के कारण अंग्रेज सरकार की न्यायप्रियता एवं पक्षपात रहित सोच पर अनेक संशय उत्पन्न हो गए। सही पक्ष होते हुए भी मुंशी जी को तंग किया गया, उनकी पुस्तकें नष्ट की गई एवं मुसलमानों की पुस्तकों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्वामी जी शांत बैठने वालो में से नहीं थे। अपने लंदन में पढ़ रहे अपने शिष्य पंडित श्याम जी कृष्ण जी को लंदन  की पार्लियामेंट में इस मामले को उठाने की सलाह अपने पत्र व्यवहार में दी जिससे की अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सामान्य जनता के विरुद्ध कैसा व्यवहार होता है इससे लंदन निवासी परिचित हो सके।  अंग्रेजों द्वारा पक्षपात करने के कारण स्वामी दयानंद का चिंतन निश्चित रूप से स्वदेशी राजा एवं स्वतंत्रता की ओर पहले से अधिक प्रेरित होना कोई अतिश्योक्ति नहीं है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर चिर काल से सो रही मानव जाति को जगाया।  सत्यार्थ प्रकाश आरम्भ के दस समुल्लासों की बजाय अंत के चार समुल्लासों के कारण अधिक चर्चा में रहा है। सत्यार्थ प्रकाश के विपक्ष में इतना अधिक साहित्य लिखा गया कि एक वृहद पुस्तकालय ही बन जाये। इसका मूल कारण स्वामी जी के उद्देश्य को ठीक प्रकार से समझना नहीं था। स्वामी जी का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं अपितु सत्य का मंडन एवं असत्य का खंडन था और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी यही है। स्वामी जी का कहना था कि मत-मतान्तर के आपसी मतभेद के चलते धर्म का ह्रास हुआ है एवं मानव जाति की व्यापक हानि हुई है और जब तक यह मतभेद नहीं छूटेगा तब तक आनंद नहीं होगा। पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय जी के अनुसार सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से स्वामी दयानंद ने रूढ़िवादी एवं असत्य मान्यताओं पर जो कुठाराघात किया वह सैद्धांतिक, पक्षपात रहित एवं तर्कसंगत था जबकि उससे पहले लिखी गई पुस्तकों में प्राय: भद्दी गलियां एवं अश्लील भाषा की भरमार अधिक होती थी। स्वामी जी सामाजिक चेतना के पक्षधर थे।
स्वामी दयानंद के पश्चात पंडित लेखराम द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्यमर्यादा का पालन करते हुए वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रकाशित हो रही पुस्तकों का प्रतिउत्तर दिया। पंडित जी द्वारा रचित रिसाला जिहाद के विरुद्ध मुसलमानों ने 1892 में कोर्ट में केस किया था जिसकी पैरवी लाला लाजपत राय जी द्वारा बखूबी की गई थी। अनंतत जीत आर्यसमाज की हुई थी। अहमदिया जमात के मिर्जा गुलाम अहमद ने बरहीन अहमदिया नामक पुस्तक चंदा मांग कर छपवाई. पंडित जी ने उसका उत्तर तकजीब ए बरहीन अहमदिया लिखकर दिया। मिर्जा ने सुरमाये चश्मे आर्या (आर्यों की आंख का सुरमा) लिखा जिसका पंडित जी ने उत्तर नुस्खाये खब्ते अहमदिया (अहमदी खब्त का ईलाज) लिख कर दिया। अंत में धोखे से पंडित जी को पेट में छुरा मारकर क़त्ल कर दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पंडित लेखराम जी का अमर बलिदान हुआ।
सन १९२३ में मुसलमानों की ओर से दो पुस्तकें  “१९ वीं सदी का महर्षि” और “कृष्ण,तेरी गीता जलानी पड़ेगी ” प्रकाशित हुई थी।  पहली पुस्तक में आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश के १४ सम्मुलास में कुरान की समीक्षा से खीज कर उनके विरुद्ध आपतिजनक एवं घिनोना चित्रण प्रकाशित किया था जबकि दूसरी पुस्तक में श्री कृष्ण जी महाराज के पवित्र चरित्र पर कीचड़ उछाला गया था। उस दौर में विधर्मियों की ऐसी शरारतें चलती ही रहती थी पर धर्म प्रेमी सज्जन उनका प्रतिकार उन्ही के तरीके से करते थे। महाशय राजपाल ने स्वामी दयानंद और श्री कृष्ण जी महाराज के अपमान का प्रति उत्तर १९२४ में “रंगीला रसूल” के नाम से पुस्तक छाप कर दिया, जिसमे मुहम्मद साहिब की जीवनी व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत की गयी थी। यह पुस्तक उर्दू में थी और इसमें सभी घटनाएँ इतिहास सम्मत और प्रमाणिक थी।  पुस्तक में लेखक के नाम के स्थान पर “दूध का दूध और पानी का पानी “छपा था।  वास्तव में इस पुस्तक के लेखक पंडित चमूपति जी थे जो की आर्यसमाज के श्रेष्ठ विद्वान् थे। वे महाशय राजपाल के अभिन्न मित्र थे। मुसलमानों के ओर से संभावित प्रतिक्रिया के कारण चमूपति जी इस पुस्तक में अपना नाम नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महाशय राजपाल से वचन ले लिया की चाहे कुछ भी हो जाये,कितनी भी विकट स्थिति क्यूँ न आ जाये वे किसी को भी पुस्तक के लेखक का नाम नहीं बतायेगे। महाशय राजपाल ने अपने वचन की रक्षा अपने प्राणों की बलि देकर की पर पंडित चमूपति सरीखे विद्वान् पर आंच तक न आने दी।
१९२४ में छपी रंगीला रसूल बिकती रही पर किसी ने उसके विरुद्ध शोर न मचाया फिर महात्मा गाँधी ने अपनी मुस्लिमपरस्त निति में इस पुस्तक के विरुद्ध एक लेख लिखा।  इस पर कट्टरवादी मुसलमानों ने महाशय राजपाल के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ दिया।  सरकार ने उनके विरुद्ध १५३ए धारा के अधीन अभियोग चला दिया। अभियोग चार वर्ष तक चला।  राजपाल जी को छोटे न्यायालय ने डेढ़ वर्ष का कारावास तथा १००० रूपये का दंड सुनाया गया।  इस फैसले के विरुद्ध अपील करने पर सजा एक वर्ष तक कम कर दी गई।  इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया।  कँवर दिलीप सिंह की अदालत ने महाशय राजपाल को दोषमुक्त करार दे दिया। मुसलमान इस निर्णय से भड़क उठे। खुदाबख्स नामक एक पहलवान मुसलमान ने महाशय जी पर हमला कर दिया जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे पर संयोग से आर्य सन्यासी स्वतंत्रानंद जी महाराज एवं स्वामी वेदानन्द जी महाराज वह उपस्थित थे। उन्होंने घातक को ऐसा कसकर दबोचा की वह छुट न सका।  उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, उसे सात साल की सजा हुई। रविवार ८ अक्टूबर १९२७ को स्वामी सत्यानन्द जी महाराज को महाशय राजपाल समझ कर अब्दुल अज़ीज़ नमक एक मतान्ध मुसलमान ने एक हाथ में चाकू ,एक हाथ में उस्तरा लेकर हमला कर दिया।  स्वामी जी घायल कर वह भागना ही चाह रहा था की पड़ोस के दूकानदार महाशय नानकचंद जी कपूर ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में वे भी घायल हो गए तो उनके छोटे भाई लाला चूनीलाल जी जी उसकी ओर लपके। उन्हें भी घायल करते हुए हत्यारा भाग निकला पर उसे चौक अनारकली पर पकड़ लिया गया।  उसे चोदह वर्ष की सजा हुई ओर तदन्तर तीन वर्ष के लिए शांति की गारंटी का दंड सुनाया गया। स्वामी सत्यानन्द जी के घाव ठीक होने में करीब डेढ़ महीना लगा। ६ अप्रैल १९२९ को महाशय राजपाल अपनी दुकान पर आराम कर रहे थे। तभी इल्मदीन नामक एक मतान्ध मुसलमान ने महाशय जी की छाती में छुरा घोप दिया जिससे महाशय जी का तत्काल प्राणांत हो गया। हत्यारा अपने जान बचाने के लिए भागा ओर महाशय सीताराम जी के लकड़ी के टाल में घुस गया।  महाशय जी के सपूत विद्यारतन जी ने उसे कस कर पकड़ लिया। पुलिस हत्यारे को पकड़ कर ले गई।  अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह निराला बलिदान था।
लाहौर में आर्यसमाज के पुस्तक विक्रेता वीर परमानन्द जी को जेठ की दोपहरी में उस समय मार दिया गया जब वह उर्दू सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियोँ को लेने अपनी दुकान पर गए थे। मुसलमानों के लिए सत्यार्थ प्रकाश के  १४ वे समुल्लास की समीक्षा के उद्देश्य को मजहबी आक्रोश में हिंसा का रास्ता अपनाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की पंक्ति में वीर नाथूराम जी का बलिदान स्मरणीय है। वीर नाथूराम का जन्म 1 अप्रैल 1904 को हैदराबाद सिंध प्रान्त में हुआ था I पंजाब में उठे आर्य समाज के क्रांतिकारी आन्दोलन से आप प्रभावित होकर 1927  में आप आर्यसमाज में सदस्य बनकर कार्य करने लगे I उन दिनों इस्लाम और ईसाइयत को मानने वाले हिन्दुओं को अधिक से अधिक धर्म परिवर्तन कर अपने मत में सम्मिलित करने की फिराक में रहते थे I  1931 मेंअहमदिया (मिर्जाई) मत की अंजूमन ने सिंध में कुछ विज्ञापन निकल कर हिन्दू धर्म और हिन्दू वीरों पर गलत आक्षेप करने शुरू कर दिए I जिसे पढ़कर आर्यवीर नाथूराम से रहा न गया और उन्होंने ईसाईयों द्वारा लिखी गयी पुस्तक ‘तारीखे इस्लाम’ का उर्दू से सिन्धी में अनुवाद कर उसे प्रकाशित किया और एक ट्रैक लिखा जिसमे मुसलमान मौलवियों से इस्लाम के विषय में शंका पूछी गई थी I ये दोनों साहित्य नाथूराम जी ने निशुल्क वितरित की थी । इससे मुसलमानों में खलबली मच गयी I उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों में उनके विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया I इन हलचलों और विरोध का परिणाम हुआ की सरकार ने नाथूराम जी पर अभियोग आरंभ कर दिया। नाथूराम जी ने कोर्ट में यह सिद्ध किया की प्रथम तो ये पुस्तक मात्र अनुवाद है इसके अलावा इसमें जो तर्क दिए गए है वे सब इस्लाम की पुस्तकों में दिए गए प्रमाणों से सिद्ध होते है। जज ने उनकी दलीलों को अस्वीकार करते हुए उन्हें 1000 रूपये दंड और कारावास की सजा सुनाई। इस पक्षपात पूर्ण निर्णय से सारे सिंध में तीखी प्रतिक्रिया हुई।  इस निर्णय के विरुद्ध चीफ़ कोर्ट में अपील करी गई। 20 सितम्बर 1934 को कोर्ट में जज के सामने नाथूराम जी ने अपनी दलीले पेश करी। अब जज को अपना फैसला देना था। तभी एक चीख से पूरी अदालत की शांति भंग हो गई। अब्दुल कय्यूम नामक मतान्ध मुस्लमान ने नाथूराम जी पर चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया जिससे वे शहिद हो गए। चीफ जज ने वीर नाथूराम के मृत देह को सलाम किया। बड़ी धूम धाम से वीर नाथूराम की अर्थी निकली। हजारो की संख्या में हिन्दुओ ने वीर नाथूराम को विदाई दी। अब्दुल कय्यूम को पकड़ लिया गया।  उसे बचाने की पूरजोर कोशिश की गयी मगर उसे फांसी की सजा हुई।
आर्यसमाज के इतिहास में अनेक इस प्रकार की घटनाओं का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना था मगर पाठकों को मन में एक शंका बार बार उठ रही होगी कि मकबूल फ़िदा हुसैन द्वारा हिन्दू देवी देवताओं की नग्न पेंटिंग के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई थी , 300 रामायण के नाम से रामानुजम द्वारा रचित निबंध जिसे दिल्ली के विश्वविद्यालय में पढ़ाने पर प्रतिक्रिया हुई थी, सीता सिंग्स थे ब्लूज (sita sings the blues) नामक रामायण पर आधारित तथ्यों से विपरीत जो फ़िल्म बनी थी, आमिर खान द्वारा अभिनीत pk जैसी फिल्में भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर तो इनका विरोध करना मूर्खता है।
इस शंका का उत्तर अत्यंत स्पष्ट है। वह है इन सभी कार्यों को करने का उद्देश्य क्या है। किसी भी गलत तथ्य को गलत कहना सत्यता है जबकि किसी भी सही तथ्य को गलत कहना असत्यता है। आज जो ढोंग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हो रहा है वह इसी श्रेणी में आता है। हिंदी देवी देवताओं की नग्न पेंटिंग के माध्यम से हुसैन कौन सा समाज सुधार कर रहे थे? रामानुजम की पुस्तक में लिखे एक तथ्य को पढ़िये। उसमें लिखा हे लक्ष्मण की सीता माता पर टेढ़ी दृष्टि थी जबकि वाल्मीकि रामायण कहती है लक्ष्मण जी ने कभी सीता माता का मुख नहीं देखा था। उन्होंने केवल उनके चरण देखे थे जिन्हें वे प्रतिदिन सम्मान देने के लिए छूते थे। रामायण पर आधारित फ़िल्म में रामायण में वर्णित मर्यादा, पिता-पुत्र, भाई-भाई में परस्पर प्रेम के स्थान पर प्रक्षिप्त रामायण के भागों को दिखाना कहां तक उचित है? pk फ़िल्म आस्था और श्रद्धा पर प्रश्न तो करती है मगर भटके हुओं को रास्ता दिखाने में असफल हो जाती है। जब आमिर खान यह कहता हैं कि मुझे ईश्वर के विषय में नहीं मालूम तब यह स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म बनाने वाले को इसका उद्देश्य नहीं मालूम। इस प्रकार से यह फिल्म जिज्ञासु प्रवृति के व्यक्ति को असंतुष्ट कर नास्तिक बनने की प्रेरणा देती है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है मगर यह कार्य तभी संभव है जब इसे पक्षपात रहित विद्वान करे। पक्षपाती लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्यों के प्रति दुर्भावना के लिए जब जब करते है तब तब संसार का अहित होता है और होता रहेगा। पक्षपात रहित लोग समाज के कल्याण के लिए उद्घोष करते है तभी उन्हें समाज सुधारक की श्रेणी में गिना जाता है। आज देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, हिन्दू समाज में सामाजिक दूरियाँ पैदा कर उसे असंगठित करने के लिए अभिव्यक्ति के नाम पर उलटे सीधे प्रपंच कर समाज का अहित कर रही है। अभिव्यक्ति पर अंकुश होना दकियानूसी सोच है मगर अभिव्यक्ति का अनियंत्रित होना मीठे जहर के समान है। सदाचारी, पुरुषार्थी, धर्मात्मा मनुष्यों के हाथों में समाज का मार्गदर्शन होना चाहिए जिससे कि धर्मविरोधी, नास्तिक, भोग-विलासी, देशद्रोही ताकतों को अवसर न मिले। अंत में उन सभी महान आत्माओं को श्रद्धांजलि जिन्होंने समाज सुधार की अपेक्षा से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी।
डॉ विवेक आर्य
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-
महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र- पंडित लेखराम
आर्यसमाज और इस्लाम- पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय
श्यामजी कृष्ण वर्मा का जीवनवृत- डॉ भवानीलाल भारतीय (हिंदी) एवं अंग्रेजी (इंदुलाल याजनिक)
ऋषि दयानंद सरस्वती के पत्र और विज्ञापन- संपादक पंडित भगवत्त दत्त/ युधिष्ठिर मीमांसक
जनज्ञान मासिक पत्रिका बलिदान अंक 1983
रंगीला रसूल- पंडित चमूपति रचित महाशय राजपाल द्वारा प्रकाशित
सत्यार्थ भास्कर- स्वामी विद्यानंद

 

3 thoughts on “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम पेरिस का हमला 

  • विजय कुमार सिंघल

    बहुत अच्छा लेख. मैं इसमें व्यक्त विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ.

  • गुरमेल सिंह भमरा लंदन

    अच्छा लेख .

  • Man Mohan Kumar Arya

    ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सही अर्थ प्रस्तुत करने के लिए लेखक महोदय को उनके पुरुषार्थ के लिए धन्यवाद। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी सीमा तक स्वीकार्य हो सकती हैं जहा तक उसका उदेश्य समाज व देश का हित अर्थात समाज का सुधार करना हो। किसी एक पर कीचड़ उछाल कर अपना मनोरथ सिद्ध करना अभिवक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है. लेखक महोदय को इस लेख के लिए धन्यवाद।

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