खट्ठा-मीठा : अचार संहिता
(डिस्क्लेमर – इस अचार संहिता का लोकसभा चुनाव से कुछ लेना-देना नहीं है। कृपया गलतफहमी न पालें।)
किचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित अचार संहिता लागू की है, जिसका पालन सभी किचन वालों को करना अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें किचन में घुसने से रोक दिया जाएगा।
1. किसी अचार का प्रचार करने से पहले किचन बाबू से अनुमति लेनी होगी।
2. अचार का प्रचार सुबह ७ बजे से रात ९ बजे तक ही किया जा सकेगा।
3. अचार में स्वीकृत सीमा तक ही नमक, मिर्च, खटाई और तेल डाला जा सकेगा। जिसका हिसाब किचन आयोग को देना होगा।
4. सीमा से अधिक मसालों का प्रयोग करने पर अचार बनाने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
5. “अचार खट्ठा है”, “अचार मीठा है”, “मैं भी अचार हूँ” जैसे नारे या स्टिकर लगाना मना है।
6. दूसरे अचारों की आलोचना करने में अकिचनीय शब्दों का प्रयोग करना मना है।
7. किसी उपभोक्ता की मर्ज़ी के बिना उसे अपना अचार ज़बरदस्ती टिकाना दंडनीय है।
अचार के प्रचार पर किचन आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी और उसकी वीडियोग्राफ़ी की जाएगी। इस अचार संहिता का पालन न करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
आज्ञा से- किचन आयोग
— बीजू ब्रजवासी
चैत्र कृ १४, सं २०७५ वि (४ अप्रैल २०१९)