निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) स्थायी खाता संख्या (पैन) के सम्बन्ध में
मार्च माह बीत चुका है । अतः, जिन्होंने हाल के ही दिनों में, पहचान के प्रमाण के रूप में आधार के बिना स्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन कर प्राप्त कर लिया है वे तुरन्त अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ लें और जिन्होंने, किसी भी कारणवश अभी तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा नहीं है तो वे भी निर्धारित जुर्माना जमा करा कर, अवश्य जोड़ लें क्योंकि ०१ जुलाई,२०२३ के बाद ऐसे जनों का आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग अपने नभस्थल ( वेबसाइट ) पर निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) दिखायेगा। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि आयकर कानून के अन्तर्गत ८० वर्ष या उससे अधिक, अप्रवासी भारतीय (आयकर के अधिनियम के अनुसार), और जो भारत के नागरिक नहीं है एवं आसाम, जम्मू-कश्मीर एवं मेघालय के निवासियों को स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने में छूट दी हुयी है। हालाँकि इस श्रेणी वाले चाहें तो स्वेच्छा से स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ सकते हैं।
आप सभी के ध्यानार्थ बता दूँ कि निष्क्रिय(इनऑपरेटिव) पड़े स्थायी खाता संख्या (पैन) को आप आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी प्रस्तुत नहीं कर सकते अर्थात उद्धृत करना जुर्म माना जायेगा । इसलिये सभी तरह के आर्थिक लेन-देन, भले ही बैंक के साथ हो या अन्यों के साथ, में अनेक तरह की मुश्किलों से सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण, अपने ग्राहक को जानें (के.वाई.सी.) मानदंडों में से एक है। अतः, उदाहरण स्वरुप आप डीमेट खाता खोल नहीं सकते, आयकर प्रतिदाय की प्रक्रिया भी नहीं होगी साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त प्रतिभूति बाजार [स्टॉक एक्सचेंज] में सूचीबद्ध नहीं की गई, कम्पनी के शेयरों की बिक्री या खरीद नहीं कर पायेंगे ।
उपरोक्त के अलावा निष्क्रिय(इनऑपरेटिव) स्थायी खाता संख्या (पैन) के चलते स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) हो या टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) उच्च दर पर काटा व जमा होगा। इसके अलावा निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) स्थायी खाता संख्या (पैन) के चलते आयकर विभाग में लम्बित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती, जैसे – दोषयुक्त विवरणियों के मामले में।
अन्त में यही लिखना है कि आयकर विभाग, आपसे सम्पर्क करे और जानकारी माँगे उसके पहले ही आप अपने स्वयं के हित में, सावधानी बरतते हुवे अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को निर्धारित शुल्क जमा करा कर आधार से अवश्य जोड़ लें। इस सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर अपने कर सलाहकार की सहायता से यह कार्य यथाशीघ्र करने की चेष्टा करें।
— गोवर्धन दास बिन्नाणी ‘राजा बाबू’