विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा स्कूलों में झंडा फहराने के नियमन नहीं !
माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय में ‘राष्ट्रध्वज’ फहराने के नियमन नहीं ! राज्य सूचना आयोग, पटना में स्थापित वाद सं. 128038/14-15 के आलोक में RTI सम्बंधित “सदानंद पाल” के आवेदन (प्रपत्र-‘क’) पर अंतरित लोक सूचना पदाधिकारी के प्रसंगश: 2 साल के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, कटिहार के जि.का.पदा., स्थापना, कटिहार के पत्रांक– 3022 / स्था. शि. / दि. 02.11.2016 प्राप्त हुआ, जिनमें मनिहारी नगर पंचायत के दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के तत्वश: सूचनोत्तर को कोट कर लिखा गया है—- “…. माननीय विधायक द्वारा राष्ट्रध्वज फहराये जाने संबंधी किसी प्रकार के नियम सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ।” ध्यातव्य है, दोनों विद्यालयों के लो.सू.पदा. ने यह भी लिखा है– “…. किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा राष्ट्रध्वज फहराये जाने की परम्परा है ।”
November 6, 2016 at 1:25 PM : कुछ प्रतिक्रियाएँ
1.) Bijay Kumar Mandal
“MLA ko ye right nahi milna chahiye.”
2.) Dr. Bhartendu Ajay
“In general, politicians move there, wherever they feel their political career shining. School is one of the most popular place. But MLAs are misusing it for their own benefits. It’s weakness of the system. School should be kept free from any interference by politicians and the religious people. You are courageous. Keep it up.”
3.) Pradeep Rajak
“Headmaster is all in all in school. So, It should be right to flag of H M.”