दूसरा पक्ष
यह ‘ग्रीन पटाखा’ क्या है,
कोई बताएंगे!
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
दीपावली के सुअवसर पर
पटाखे छोड़ने का समय
रात 8 बजे से 10 बजे तक रखने के
अपने पहले के आदेश में
बदलाव किया है।
तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के लिए
समय बदला जाएगा,
लेकिन इसकी अवधि
दो घंटे से अधिक नहीं होगी।
इस बात पर भी गौर किया
कि ‘ग्रीन पटाखों’ के
इस्तेमाल की व्यवस्था
दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए
दी गई थी,
न कि पूरे देश के लिये !
तीरों से जब आतिशबाजी होती थी,
तो फिर ब्रांड
तो मेरे पोस्ट में
उल्लिखित नहीं है!