क्या है ‘लॉकडाउन’ ?
पूरी दुनिया में वर्ष 2020 में नए-नए शब्दों का इज़ाद हुए व हो रहे हैं. भारत में ‘जनता कर्फ़्यू’ शब्द के ईजाद के बाद उनका क्रियान्वयन भी हुआ, जो कि 22 मार्च 2020 की रात्रि 9 बजे तक रही. राजस्थान सरकार ने 9 बजे रात्रि के बाद 31 मार्च तक के लिए पूरे राज्य में ‘लॉकडाउन’ की घोषणा की ! शनै: शनै: अन्य राज्य सरकारों ने भी घोषणा की. इसतरह से यह आधिकारिक घोषणा कर राजस्थान पहला राज्य बन गया. इसके बाद से इस शब्द का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है. ‘लॉकडाउन’ (Lockdown) शब्द कहाँ से आई, यह पता नहीं ? ….किन्तु भाषाई लिहाज से यह शब्द अंग्रेजी या लैटिन भाषा की शब्दावली से निकली प्रतीत होती है. चीन और इटली में इस शब्द का इस्तेमाल हो चुका है. हालाँकि हिंदी में इस शब्द का अर्थ ‘तालाबंदी’ नहीं है! ….परंतु इसे अंगिका भाषा में ‘घरघुसकी’ कह सकते हैं!
भारत के संविधान में तीन तरह के ‘आपातकाल’ का उल्लेख है, जिनमें सरकारी फरमान के तहत विपदाओं की स्थिति में देशहित को देखते हुए आम जनताओं को, भीड़ इकट्ठे करने पर, हाट-बाज़ारों में जाने पर प्रतिबंधित किया गया है, जिनमें यात्रा, सिनेमा सहित प्रेस सेंसरशिप यानी वाक स्वतंत्रता पर तुषारापात भी शामिल हैं. सन 1975 के आपात को भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा गया है, जिनमें ‘पुलिस’ की ही चली! भारतीय दंड संहिता की धारा-144, कर्फ़्यू, मार्शल लॉ इत्यादि का सख्ती से पालन-अनुपालन हुआ, किन्तु भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र के नाम सप्ताह में दूसरी बार संबोधित हुए कि 24 मार्च 2020 की 12 बजे रात्रि से 14 अप्रैल की 12 बजे रात्रि लिए लॉकडाउन 1.0 तथा तीसरी बार संबोधन (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को छोड़कर), यथा- 14 अप्रैल की 12 बजे रात्रि से 3 मई 2020 की 12 बजे रात्रि तक के लिए लॉकडाउन 2.0 पद्धति व शासनिक व्यवस्था ‘आपात व्यवस्था’ से भिन्न व्यवस्था है, जिनमें लोगों को उनकी नैतिकता से जोड़कर उन्हें देशहित ही नहीं, मानवहित के ख्याल से घर में ही रहने को हिदायत दिया गया है, इसमें अधिकार पर कर्त्तव्यों को प्राथमिकता दी गयी है. तभी तो अत्यावश्यक जरूरत की चीजों, यथा- विशुद्ध खाद्य पदार्थ, पानी, बिजली, दूध, दवाई, अखबार, बैंकिंग व पोस्टल ATM इत्यादि को इसमें शामिल कर इसे नैतिक बन्दी से बाहर रखा गया है. सड़क, गली-मोहल्लों में नहीं टहलना, पान-बीड़ी, सिगरेट के लिए चौक-चौराहे की भीड़ नहीं लगाना, हाट-बाजार, अनावश्यक यात्रा बन्द, धार्मिक स्थलों, अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी प्रकार के समारोहों, इसे सहित मटरगश्ती के शौकीन लोगों पर KBC के जुमलेबाजी की तरह ‘लॉक’ लगा देना ही ‘लॉकडाउन’ है ! जो जहाँ है, वहीं रहेंगे ! जो कि घर पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी कम से कम एक मीटर की दूरी लिए मुँह व नाक पर मास्क व गमछा लगाये रहेंगे ! बाहर सिर्फ राशन-पानी के लिए ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ सहित ही बाहर आएंगे!
महामारी कोरोना वायरसजनित COVID-19 की अतिसंवेदनशीलता को देखते हुए हर भारतीयों को जो देश में रह रहे हैं, इस ‘नैतिक’ फरमान को देशहित और जनहित व मानवहित में अवश्य अमल करना चाहिए. भारत मे यह लॉकडाउन भारतीयों द्वारा स्वयं पर ही सत्याग्रह लागू करना है.