सामाजिक

पंचायतें, पितृसत्ता और न्याय का प्रश्न

क्या उसे गरीब आदमी की बेटी होने के कारण क्षमा मिल गई? यहाँ के मुद्दे पंचायतें, पितृसत्ता और न्याय का प्रश्न हैं।

बेटी की मृत्यु किसी के लिए त्रासदी नहीं है। यह समाज के सामने एक सवाल खड़ा करती है: क्या सभी बेटियों का मूल्य उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान है? क्या किसी गरीब परिवार की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर न्याय की उम्मीद कम हो जानी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि परिवार में धन, प्रभाव या सामाजिक शक्ति की कमी है? क्या गंभीर आरोप लगने पर गांव की पंचायत दूसरे परिवार को “माफ़” कर सकती है?

सिल्लू बलहारा के मामले में इन सवालों ने इन चिंताओं को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया है। अंततः, किसी भी मामले में तथ्यों और आरोपों की पुष्टि निष्पक्ष जांच प्रक्रिया और आधिकारिक दस्तावेज़ों के माध्यम से होनी चाहिए। किसी को भी केवल सोशल मीडिया सामग्री के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। लेकिन इस विवाद से उत्पन्न एक बड़ा मुद्दा अनदेखा नहीं किया जा सकता: जब किसी संदिग्ध मामले में बेटी की मौत की जांच पंचायत द्वारा की जाती है जो नियमों का पालन करने से इनकार करती है और परिवार के साथ समझौता कर लेती है, तो क्या यह न्याय है?

पंचायतें जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्थानीय क्षेत्र के शासन, विकास और सामुदायिक जीवन में इनका अहम योगदान होता है। हालांकि, पंचायत न्यायालय नहीं है। आपराधिक जिम्मेदारी तय करने में यह पुलिस, अभियोजन पक्ष या न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती। हिंसा, उत्पीड़न या अप्राकृतिक मृत्यु के किसी भी गंभीर आरोप की जांच कानूनी व्यवस्था के माध्यम से ही होनी चाहिए। दोषी या निर्दोष साबित करने के लिए साक्ष्य और उचित कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए, न कि सामाजिक प्रभाव या सामुदायिक दबाव पर।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण समाज अक्सर पंचायतों द्वारा लिए गए निर्णयों को नैतिक रूप से बहुत अधिक महत्व देता है। एक कमजोर परिवार समूह के दबाव में आसानी से झुक सकता है। यदि प्रमुख व्यक्ति समझौता करने को कहते हैं, तो परिवार को लग सकता है कि वे सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ जाएंगे, संघर्ष का खर्च वहन करने में असमर्थ होंगे या और अधिक अपमान का सामना करेंगे। इस प्रकार, बाहरी पर्यवेक्षकों को यह “समझौता” लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह सौदेबाजी की असमान शक्ति का परिणाम हो सकता है।

अंतर अवश्य हैं, लेकिन मूल प्रश्न का उत्तर यही है, “क्या परिस्थितियाँ वैसी ही होतीं यदि मृतक किसी प्रभावशाली परिवार का पुत्र होता?” इस प्रश्न में समाज का दोहरा मापदंड निहित है। जब किसी बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, तो परिवार आमतौर पर जवाब, जाँच और दंड की माँग करता है, यदि यह निर्धारित हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। यह एक ऐसी माँग है जिसे समाज अक्सर बढ़ावा देता है। हालाँकि, अक्सर यह अपेक्षा की जाती है कि जब किसी की बेटी का निधन हो जाता है, विशेषकर यदि उसकी शादी हो चुकी हो, तो परिवार को समझौता कर लेना चाहिए। उनकी यादें पारिवारिक सम्मान, बच्चों के भविष्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों की अवधारणाओं से जुड़ जाती हैं। त्रासदी को समायोजन के विषय में बदल दिया जाता है। यह किसी भी प्रकार से न्याय नहीं है। यह केवल देशभक्ति के वेश में स्त्री की विवेकशीलता है।

भारतीय समाज में पुत्रों को हमेशा से ही बहनों से अधिक महत्व दिया गया है। पुत्रों को परिवार का उत्तराधिकारी, रक्षक और नाम का वाहक माना जाता रहा है, जबकि पुत्रियों को विवाह के बाद अक्सर दूसरे परिवार का हिस्सा समझा जाता है। कानून में बदलाव और संवैधानिक समानता के सुदृढ़ होने से सामाजिक धारणाएं नहीं बदली हैं, लेकिन अब यह संविधान की प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है।

बेटे की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भुलाया नहीं जा सकता। परिवार के लिए समान न्याय है कि उनकी बेटी को मृत्यु के बाद वही सम्मान मिले जो उसके पिता को जीवन में मिला था। अपराध की स्थिति में, कानून को ही दोषी साबित करना चाहिए। पंचायत किसी गंभीर आपराधिक आरोप को पारिवारिक मामला नहीं बना सकती, सिर्फ इसलिए कि दोनों पक्ष समझौता करने को तैयार हैं या मजबूर हैं।

गरीबी के मामले में तो यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है। अक्सर गरीब परिवारों के पास कानूनी कार्यवाही का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं होते। वे समुदाय के अन्य लोगों पर निर्भर हो सकते हैं और ताकतवर लोगों से डर सकते हैं।

इसके समानांतर, जनता को उचित कानूनी प्रक्रिया का स्थान लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर आरोप तेज़ी से “तथ्य” में तब्दील हो सकते हैं। वीडियो, पोस्ट और भावनात्मक कहानियाँ घटना का निर्धारण होने से पहले ही तेज़ी से फैल सकती हैं।

पंचायतों को भी अपने अधिकार के प्रति सचेत रहना चाहिए। समानांतर अदालतें चलाना उनकी क्षमता नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी और स्थानीय शासन में उनकी शक्ति है। जहाँ आम तौर पर सामुदायिक विवादों में मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, वहीं गंभीर आपराधिक आरोपों को दबाने या सुलझाने के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग होती है। एक सभ्य पंचायत को कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून के साथ होना चाहिए। उसे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर करना चाहिए। उसे कमजोर लोगों के हित में काम करना चाहिए, न कि शक्तिशाली लोगों को लाभ पहुँचाना चाहिए। उसका आधार संवैधानिक मूल्य (जैसे समानता, गरिमा और न्याय) होने चाहिए, न कि भय या सामाजिक वर्चस्व।

इसलिए, सिल्लू बलहारा विवाद को केवल पारिवारिक कलह या एक परिवार की पंचायत के झगड़े के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इससे हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित परिस्थितियों में महिलाओं के प्रति समाज के रवैये के व्यापक प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कोई यह नहीं कह सकता कि किसी लड़की की मृत्यु “परिवार का सम्मान” है। चुप रहना सम्मान की बात नहीं है। कल अगर समझौता हो जाता, तो वह सम्मान नहीं होता। प्रभावशाली लोगों का संरक्षण करना सम्मान की बात नहीं है। सम्मान तो तब होता है जब सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है।

यदि आरोप झूठे हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है कि निष्पक्ष जांच होगी जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जब भी कोई अपराध हुआ हो, कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि किसी ने कमजोर परिवार को परेशान करने या दबाव डालने की कोशिश की है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। यदि गलत जानकारी फैलाई जा रही है, तो सत्यापित तथ्यों के आधार पर उसका खंडन किया जाना चाहिए। हालांकि, एक बात ऐसी है जिस पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता: बेटी के जीवन का मूल्य उसके माता-पिता की गरीबी पर निर्भर नहीं करता।

वह किसी मजदूर, किसान या गृहिणी की बेटी हो सकती है, लेकिन वह एक भारतीय भी है। उसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें उसके परिवार की गरीबी के कारण कम नहीं किया जा सकता। उसका महत्व उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित नहीं है। लोकतंत्र की सच्ची पहचान सत्ता के उपयोग में है। कमजोरों की रक्षा करने की क्षमता ही लोकतंत्र की असली ताकत है।

समाज स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है, एक ऐसा समाज जो बेटों से न्याय की अपेक्षा करता है, लेकिन बेटियों से समझौता करने को कहता है। बेटी के अधिकार कभी कम नहीं हो सकते, चाहे वह गरीब ही क्यों न हो। उसकी आवाज़ भले ही कमजोर हो, लेकिन उसका महत्व कम नहीं है। कोई भी व्यक्ति या समूह कानून से ऊपर नहीं है – चाहे वह पंचायत हो, परिवार हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति। न्याय मृतक के पुत्र/पुत्री होने, उसकी धन-संपत्ति या गरीबी, उसकी ताकत या कमजोरी पर आधारित नहीं होना चाहिए। न्याय केवल न्याय के नाम पर ही दिया जाना चाहिए।

– डॉ. सत्यवान सौरभ

*डॉ. सत्यवान सौरभ

✍ सत्यवान सौरभ, जन्म वर्ष- 1989 सम्प्रति: वेटरनरी इंस्पेक्टर, हरियाणा सरकार ईमेल: satywanverma333@gmail.com सम्पर्क: परी वाटिका, कौशल्या भवन , बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045 मोबाइल :9466526148,01255281381 *अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओँ में समान्तर लेखन....जन्म वर्ष- 1989 प्रकाशित पुस्तकें: यादें 2005 काव्य संग्रह ( मात्र 16 साल की उम्र में कक्षा 11th में पढ़ते हुए लिखा ), तितली है खामोश दोहा संग्रह प्रकाशनाधीन प्रकाशन- देश-विदेश की एक हज़ार से ज्यादा पत्र-पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशन ! प्रसारण: आकाशवाणी हिसार, रोहतक एवं कुरुक्षेत्र से , दूरदर्शन हिसार, चंडीगढ़ एवं जनता टीवी हरियाणा से समय-समय पर संपादन: प्रयास पाक्षिक सम्मान/ अवार्ड: 1 सर्वश्रेष्ठ निबंध लेखन पुरस्कार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी 2004 2 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड काव्य प्रतियोगिता प्रोत्साहन पुरस्कार 2005 3 अखिल भारतीय प्रजापति सभा पुरस्कार नागौर राजस्थान 2006 4 प्रेरणा पुरस्कार हिसार हरियाणा 2006 5 साहित्य साधक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 2007 6 राष्ट्र भाषा रत्न कप्तानगंज उत्तरप्रदेश 2008 7 अखिल भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार भिवानी हरियाणा 2015 8 आईपीएस मनुमुक्त मानव पुरस्कार 2019 9 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड रिव्यु में शोध आलेख प्रकाशित, डॉ कुसुम जैन ने सौरभ के लिखे ग्राम्य संस्कृति के आलेखों को बनाया आधार 2020 10 पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्यों और जागरूकता से जुडी कई संस्थाओं और संगठनों में अलग-अलग पदों पर सेवा रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, (मो.) 9466526148 (वार्ता) (मो.) 7015375570 (वार्ता+वाट्स एप) 333,Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, Barwa, Hisar-Bhiwani (Haryana)-127045 Contact- 9466526148, 01255281381 facebook - https://www.facebook.com/saty.verma333 twitter- https://twitter.com/SatyawanSaurabh

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