राजनीति

सोशल मीडिया की अदालत: क्या भीड़ का फैसला ही अंतिम सत्य है?

डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह बदल गई है। आज के दौर में लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है और कुछ ही सेकंड में कोई भी व्यक्ति अपने विचार पूरी दुनिया में साझा कर सकता है। सूचना का लोकतंत्रीकरण आधुनिक समाज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि समाचार और विचार अब पारंपरिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं हैं। लेकिन इस सशक्तिकरण में एक गंभीर खतरा भी छिपा है। आजकल तर्कपूर्ण बहस की जगह अधूरी जानकारी, अफवाहें, ऑनलाइन ट्रोलिंग और डिजिटल भीड़ के विचारों ने ले ली है। कई मामलों में, व्यूज़, रेटिंग और वायरल होने की होड़ सच्चाई की खोज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

महज कुछ घंटों में एक वीडियो ऑनलाइन आ जाता है, किसी मुद्दे का एक पक्ष सामने आता है, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट उसे फैला देते हैं, और लाखों लोग बिना सबूत या उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी को दोषी घोषित कर देते हैं। सोशल मीडिया की यह “तत्काल अदालत” न तो तथ्यों की समीक्षा करती है और न ही निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करती है। इसने अक्सर अन्यायपूर्ण तरीके से, भावनाओं, अधूरी सच्चाइयों और भीड़ की मानसिकता के आधार पर फैसले सुनाए हैं।

हाल ही में एक स्कूल शिक्षक के मामले में यह चिंता फिर से सामने आई है। कुछ प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर शिक्षक को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का तुरंत इस्तेमाल किया गया। अनगिनत उपयोगकर्ताओं ने कठोर निर्णय लिए, उनके चरित्र पर संदेह जताया और सभी तथ्य सामने आने से पहले ही उन्हें दोषी घोषित कर दिया। लेकिन जैसे-जैसे महीने बीतते गए, एक अलग ही कारण सामने आया। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच के अधिकार को अधिकाधिक महत्व दिया जाने लगा।

यह उन अहम सवालों में से एक है। क्या आरोपी की निंदा करने वाले लोग दूसरे पक्ष की बात सुनने को भी तैयार होंगे? क्या वे यह स्वीकार करेंगे कि उनसे जल्दबाजी में फैसला लेने की संभावना हो सकती है? लेकिन क्या “रुझान”, “आक्रोश” और “ऑनलाइन लोकप्रियता” सच्चाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बने रहेंगे?

भारतीय न्याय प्रणाली का एक मूलभूत पहलू यह है कि निर्दोषता का सिद्धांत भारतीय न्यायालयों में एक सार्वभौमिक नियम है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। यह कोई कानूनी तर्क-वितर्क नहीं, बल्कि किसी भी सभ्य समाज का मूलभूत सिद्धांत है। जब इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, तो न्याय के स्थान पर अराजकता फैल जाती है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से जन आक्रोश का शिकार हो सकता है।

ट्रोलिंग सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं है, यह ऑनलाइन होती है। इसका इस्तेमाल अक्सर सार्वजनिक दंड के रूप में किया जाता है। लोग लाइक्स, शेयर्स और व्यूज़ के नाम पर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, करियर, परिवार और भविष्य को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दशकों की अच्छी प्रतिष्ठा पल भर में नष्ट हो सकती है। अदालत में निर्दोष साबित होने पर भी सामाजिक कलंक अक्सर मिटता नहीं है।

तो फिर एक अहम सवाल उठता है। झूठे आरोप में फँसे व्यक्ति को सम्मान कौन दिलाएगा? क्या वायरल पोस्ट को हटाने से लोगों की याददाश्त मिट जाएगी? क्या सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद व्यक्ति पश्चाताप करेगा, या उसे भुला दिया जाएगा? ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। कानूनी तौर पर निर्दोष साबित होने से सामाजिक क्षति की पूरी तरह भरपाई नहीं हो सकती।

हालांकि, यह बात भी बेहद महत्वपूर्ण है कि असली अपराधियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। महिलाओं, बच्चों या छात्रों की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कानूनी सजा लगाई जानी चाहिए। न्याय अवश्य होना चाहिए, चाहे वह निर्दोष ही क्यों न हो, और दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। न्याय का अर्थ केवल अपराध को दंडित करना ही नहीं है; इसमें उन लोगों की रक्षा करना भी शामिल है जिन पर गलत आरोप लगाए गए हैं।

परंपरागत मीडिया और सोशल मीडिया की प्रतिस्पर्धा ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। “सबसे पहले खबर देने” की होड़ में अक्सर तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाती। सुर्खियों का उद्देश्य पाठक की भावनाओं को भड़काना होता है। यदि बाद में कोई घटनाक्रम मूल रिपोर्ट के विपरीत साबित होता है, तो सुधारों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप, गलत सूचना लाखों लोगों तक फैल जाती है जबकि सच्चाई उतनी देर तक नहीं पहुंच पाती।

दुनिया को यह समझने की ज़रूरत है कि वायरल होने वाली कोई भी चीज़ हमेशा सही नहीं होती। मूल संदर्भ से अलग की गई सामग्री और जानकारी, कुछ सेकंड का वीडियो या एक अलग क्लिप, जनमत को पूरी तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकती है। इसलिए, एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए धैर्य रखना, आलोचनात्मक रूप से सोचना और सत्यापित तथ्यों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।

परंपरागत रूप से, भारतीय समाज में शिक्षकों को भरोसेमंद और सम्मानित माना जाता है। जब कोई शिक्षक आपराधिक कृत्य द्वारा इस भरोसे को तोड़ता है, तो कानून को सख्त होना चाहिए क्योंकि यह न केवल कानून का, बल्कि जनता के भरोसे का भी उल्लंघन है। हालांकि, जब कोई शिक्षक झूठे आरोपों का शिकार होता है, तो यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि शिक्षण पेशे की गरिमा का भी मामला बन जाती है। इसलिए, लोगों के निर्णय सबूतों पर आधारित होने चाहिए, न कि भावनाओं पर।

अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया को सकारात्मक चर्चा के मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाए, न कि वैकल्पिक न्यायालय के रूप में। सभी नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन केवल न्यायालयों को ही दोष सिद्ध करने का अधिकार है। साक्ष्य, कानूनी सिद्धांतों और उचित प्रक्रिया पर आधारित न्यायिक निर्णय ही संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका के सम्मान का आधार हैं।

हम डिजिटल नागरिक हैं और इसी नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं। कोई भी पोस्ट साझा करते समय, उसकी प्रामाणिकता की जांच करना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणी करने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता तो हमें कैसा लगता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ कभी भी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए, जब तक कि यह साबित न हो जाए।

समाज और आरोपी दोनों का यह कर्तव्य है कि वे शिकायतकर्ता की बात सुनें, लेकिन साथ ही आरोपी को भी अपनी बात कहने का मौका दें। संतुलन संवैधानिक न्याय का मूल आधार है। यदि हम एकतरफा जानकारी के आधार पर निर्णय सुनाना शुरू कर दें, तो कोई भी झूठे आरोप और ऑनलाइन भीड़ की मानसिकता का शिकार बन सकता है।

अंततः, यह एक सीधा-सा सिद्धांत है। यदि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद शिक्षक दोषी पाया जाता है, तो यह अपराध अक्षम्य है और कानून को उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। निष्पक्ष जांच पूरी होने से पहले दोषी करार देना न्याय नहीं, बल्कि भीड़तंत्र है।

हालांकि, सोशल मीडिया के रुझान क्षणभंगुर होते हैं, और जल्दबाजी में सार्वजनिक निंदा करने से होने वाला नुकसान जीवन भर का घाव बन सकता है। एक सभ्य समाज वह है जो निर्णय आक्रोश या लोकप्रिय राय के आधार पर नहीं, बल्कि सत्य, प्रमाण, कानून के शासन और उचित प्रक्रिया के सम्मान के आधार पर लेता है। जैसे ही भीड़ न्यायाधीश बन जाती है, सबसे बड़ा नुकसान स्वयं सत्य का होता है।

— डॉ. सत्यवान सौरभ

*डॉ. सत्यवान सौरभ

✍ सत्यवान सौरभ, जन्म वर्ष- 1989 सम्प्रति: वेटरनरी इंस्पेक्टर, हरियाणा सरकार ईमेल: satywanverma333@gmail.com सम्पर्क: परी वाटिका, कौशल्या भवन , बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045 मोबाइल :9466526148,01255281381 *अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओँ में समान्तर लेखन....जन्म वर्ष- 1989 प्रकाशित पुस्तकें: यादें 2005 काव्य संग्रह ( मात्र 16 साल की उम्र में कक्षा 11th में पढ़ते हुए लिखा ), तितली है खामोश दोहा संग्रह प्रकाशनाधीन प्रकाशन- देश-विदेश की एक हज़ार से ज्यादा पत्र-पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशन ! प्रसारण: आकाशवाणी हिसार, रोहतक एवं कुरुक्षेत्र से , दूरदर्शन हिसार, चंडीगढ़ एवं जनता टीवी हरियाणा से समय-समय पर संपादन: प्रयास पाक्षिक सम्मान/ अवार्ड: 1 सर्वश्रेष्ठ निबंध लेखन पुरस्कार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी 2004 2 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड काव्य प्रतियोगिता प्रोत्साहन पुरस्कार 2005 3 अखिल भारतीय प्रजापति सभा पुरस्कार नागौर राजस्थान 2006 4 प्रेरणा पुरस्कार हिसार हरियाणा 2006 5 साहित्य साधक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 2007 6 राष्ट्र भाषा रत्न कप्तानगंज उत्तरप्रदेश 2008 7 अखिल भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार भिवानी हरियाणा 2015 8 आईपीएस मनुमुक्त मानव पुरस्कार 2019 9 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड रिव्यु में शोध आलेख प्रकाशित, डॉ कुसुम जैन ने सौरभ के लिखे ग्राम्य संस्कृति के आलेखों को बनाया आधार 2020 10 पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्यों और जागरूकता से जुडी कई संस्थाओं और संगठनों में अलग-अलग पदों पर सेवा रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, (मो.) 9466526148 (वार्ता) (मो.) 7015375570 (वार्ता+वाट्स एप) 333,Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, Barwa, Hisar-Bhiwani (Haryana)-127045 Contact- 9466526148, 01255281381 facebook - https://www.facebook.com/saty.verma333 twitter- https://twitter.com/SatyawanSaurabh

Leave a Reply