राजनीति

कर्ज की वसूली हो, लेकिन कानून की हद में

कर्ज लेना एक आर्थिक अनुबंध है। कर्ज की राशि निर्धारित समय पर वापस न मिलने की स्थिति में बैंक या वित्तीय संस्था को अपनी बकाया राशि वसूलने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कर्ज की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कानून, ऋण समझौते और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज बकाया होने का अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संस्था उसके साथ बलपूर्वक, अपमानजनक या मनमाने तरीके से व्यवहार कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करता है।

मामला उत्तर प्रदेश के हरि दत्ता शर्मा से संबंधित है। उन्होंने वर्ष 2019 में टाटा एसएफसी 407 ट्रक खरीदने के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से वाहन ऋण लिया था। ट्रक उनके लिए केवल एक वाहन नहीं था, बल्कि उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन था। ऋण की कुछ किस्तें बकाया होने के बाद वित्तीय संस्था और ऋणग्राही के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। शर्मा का आरोप था कि 9 अप्रैल 2023 की रात लगभग एक बजे कुछ लोग उनके वाहन को जबरन ले गए। आरोप यह भी था कि वाहन का स्टीयरिंग लॉक तोड़ा गया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया।

इसके बाद वाहन को बेच दिया गया। मामला पहले उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद पीड़ित ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हरि दत्ता शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2026 आईएनएससी 998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले को केवल इस दृष्टि से नहीं देखा कि ऋण की किस्तें बकाया थीं। न्यायालय ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि बकाया राशि की वसूली के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऋणदाता को अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है, लेकिन अधिकार का इस्तेमाल कानून की सीमा के भीतर ही किया जा सकता है। किसी वित्तीय संस्था का ऋण वसूलने का अधिकार उसे बलपूर्वक वाहन छीनने या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। ऋण की वसूली और व्यक्ति की गरिमा, दोनों के बीच कानूनी संतुलन आवश्यक है।

इस मामले में ऋण समझौते में वाहन का कब्जा लेने से पहले सात दिन का नोटिस देने का प्रावधान था। न्यायालय ने पाया कि वाहन जब्त करने से पहले इस प्रावधान के अनुसार सात दिन का नोटिस नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त वाहन को रात लगभग एक बजे ले जाने और स्टीयरिंग लॉक तोड़ने की घटना ने भी मामले को गंभीर बना दिया। न्यायालय ने इस प्रकार की कार्रवाई को विधिसम्मत और शांतिपूर्ण कब्जे की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना।

यहां यह समझना भी जरूरी है कि सात दिन का नोटिस हर प्रकार के वाहन ऋण की जब्ती के लिए सार्वभौमिक कानूनी नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। इस मामले में सात दिन की अवधि संबंधित ऋण समझौते में निर्धारित थी। इसलिए इस फैसले का सही अर्थ यही है कि यदि ऋण समझौते में किसी निश्चित प्रक्रिया या नोटिस का प्रावधान है तो वित्तीय संस्था को उसका पालन करना होगा। साथ ही लागू कानून और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का भी पालन आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण वसूली के दौरान अनुचित दबाव, उत्पीड़न और बलप्रयोग के प्रश्न को भी गंभीरता से लिया। बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऋण वसूली के लिए प्रतिनिधियों या वसूली एजेंटों की सहायता ले सकती हैं, लेकिन ऐसे प्रतिनिधियों को कानून के दायरे में ही कार्य करना होगा। किसी ऋणग्राही को धमकाना, अपमानित करना, असामान्य समय पर परेशान करना या बलपूर्वक संपत्ति पर कब्जा करना वैध वसूली प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता।

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्ति की आजीविका से जुड़ा है। यदि कोई ट्रक, टैक्सी, ऑटो या अन्य व्यावसायिक वाहन किसी व्यक्ति की आय का मुख्य साधन है, तो उसे मनमाने तरीके से छीन लेने का प्रभाव केवल संपत्ति के नुकसान तक सीमित नहीं रहता। इससे व्यक्ति और उसके परिवार की आय प्रभावित हो सकती है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से जुड़े अधिकारों पर भी विचार किया। न्यायालय ने इस मामले में वाहन के आजीविका के साधन होने और उसके अनुचित तरीके से छीने जाने को गंभीरता से लिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित ऋणग्राही को महत्वपूर्ण राहत भी दी। वित्तीय संस्था को दोनों ऋण खाते बंद करने, वाहन की बिक्री से प्राप्त 4.50 लाख रुपये की राशि वापस करने तथा उस राशि पर बिक्री की तारीख से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त मानसिक पीड़ा और आजीविका के नुकसान के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा तथा मुकदमे की लागत के रूप में 50 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया।

इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि ऋण की किस्तें न चुकाने पर वित्तीय संस्था वाहन जब्त नहीं कर सकती। यदि ऋणग्राही अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो ऋणदाता के पास कानून और अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करने के अधिकार बने रहते हैं। लेकिन उस कार्रवाई की प्रक्रिया कानूनसम्मत, पारदर्शी और सम्मानजनक होनी चाहिए। इसी तरह ऋणग्राहियों का भी दायित्व है कि वे ऋण की शर्तों का पालन करें और आर्थिक कठिनाई होने पर वित्तीय संस्था से समय रहते संवाद करें।

आज देश में लाखों परिवार वाहन ऋण लेकर ट्रक, टैक्सी, ऑटो, कार और अन्य व्यावसायिक वाहन खरीदते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों के लिए वाहन उनकी रोजी-रोटी का प्रमुख साधन होते हैं। ऐसे में ऋण वसूली की प्रक्रिया में मानवीय संवेदना और कानूनी जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला एक व्यापक संदेश देता है—कर्ज की वसूली वित्तीय व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है, लेकिन वसूली के नाम पर कानून को ताक पर नहीं रखा जा सकता। ऋणदाता का अधिकार महत्वपूर्ण है तो ऋणग्राही की गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक अनुशासन और विधि का शासन एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक स्वस्थ वित्तीय व्यवस्था के दो आवश्यक आधार हैं।

— डॉ. सत्यवान सौरभ

*डॉ. सत्यवान सौरभ

✍ सत्यवान सौरभ, जन्म वर्ष- 1989 सम्प्रति: वेटरनरी इंस्पेक्टर, हरियाणा सरकार ईमेल: satywanverma333@gmail.com सम्पर्क: परी वाटिका, कौशल्या भवन , बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045 मोबाइल :9466526148,01255281381 *अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओँ में समान्तर लेखन....जन्म वर्ष- 1989 प्रकाशित पुस्तकें: यादें 2005 काव्य संग्रह ( मात्र 16 साल की उम्र में कक्षा 11th में पढ़ते हुए लिखा ), तितली है खामोश दोहा संग्रह प्रकाशनाधीन प्रकाशन- देश-विदेश की एक हज़ार से ज्यादा पत्र-पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशन ! प्रसारण: आकाशवाणी हिसार, रोहतक एवं कुरुक्षेत्र से , दूरदर्शन हिसार, चंडीगढ़ एवं जनता टीवी हरियाणा से समय-समय पर संपादन: प्रयास पाक्षिक सम्मान/ अवार्ड: 1 सर्वश्रेष्ठ निबंध लेखन पुरस्कार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी 2004 2 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड काव्य प्रतियोगिता प्रोत्साहन पुरस्कार 2005 3 अखिल भारतीय प्रजापति सभा पुरस्कार नागौर राजस्थान 2006 4 प्रेरणा पुरस्कार हिसार हरियाणा 2006 5 साहित्य साधक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 2007 6 राष्ट्र भाषा रत्न कप्तानगंज उत्तरप्रदेश 2008 7 अखिल भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार भिवानी हरियाणा 2015 8 आईपीएस मनुमुक्त मानव पुरस्कार 2019 9 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड रिव्यु में शोध आलेख प्रकाशित, डॉ कुसुम जैन ने सौरभ के लिखे ग्राम्य संस्कृति के आलेखों को बनाया आधार 2020 10 पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्यों और जागरूकता से जुडी कई संस्थाओं और संगठनों में अलग-अलग पदों पर सेवा रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, (मो.) 9466526148 (वार्ता) (मो.) 7015375570 (वार्ता+वाट्स एप) 333,Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, Barwa, Hisar-Bhiwani (Haryana)-127045 Contact- 9466526148, 01255281381 facebook - https://www.facebook.com/saty.verma333 twitter- https://twitter.com/SatyawanSaurabh

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