राजनीति

आरक्षण – नीति, यथार्थ और सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ

भारत में ‘आरक्षण’ केवल एक नीति नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता को पाटने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। अक्सर इस विषय पर होने वाली बहसें तथ्यों के बजाय भावनाओं पर आधारित होती हैं। यह लेख आरक्षण के मूल सिद्धांतों, उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति, प्रचलित भ्रांतियों और हालिया नीतिगत बदलावों (जैसे EWS आरक्षण) का एक निष्पक्ष और गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

आरक्षण-क्यों,कैसे और किसलिए?
आरक्षण की व्यवस्था को समझने के लिए इसके मूल उद्देश्यों को जानना आवश्यक है। यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक प्रतिनिधित्व प्रणाली है।
क्यों? सदियों से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण एक बड़े वर्ग (SC, ST और बाद में OBC) को शिक्षा, संपत्ति और सम्मानजनक रोजगार के अधिकारों से वंचित रखा गया। इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और सबको समान अवसर देने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ी।
कैसे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसी के तहत नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित की जाती हैं।
किसलिए? इसका अंतिम लक्ष्य ‘समानता का अधिकार’ सुनिश्चित करना है। जब तक समाज के सभी वर्गों की भागीदारी शासन और प्रशासन में नहीं होगी, तब तक एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती।

वास्तविक स्थिति-उच्च पदों पर किसका कब्जा?
जब हम आँकड़ों और वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो आरक्षण के विरोध में दिए जाने वाले कई तर्क कमजोर साबित होते हैं। आज भी देश के नीति-निर्धारक और उच्च प्रशासनिक पदों पर प्रतिनिधित्व का असंतुलन साफ दिखाई देता है।
केंद्रीय सचिवालय और निर्णयकारी पद विभिन्न सरकारी और संसदीय रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के शीर्ष पदों (जैसे सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव) पर आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC) का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में बेहद कम है। अधिकांश शीर्ष पदों पर आज भी सामान्य वर्ग का वर्चस्व है।
उच्च शिक्षा और न्यायपालिका देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, वाइस-चांसलर और उच्च न्यायपालिका (उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय) के न्यायाधीशों के पदों पर पिछड़े और वंचित वर्गों की उपस्थिति न के बराबर या बेहद सीमित रही है। कोलेजियम प्रणाली के कारण न्यायपालिका में विविधता की कमी पर अक्सर सवाल उठते हैं।
आँकड़ों का विरोधाभास: यह धारणा पूरी तरह गलत है कि आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के लिए अवसर खत्म हो गए हैं। वास्तविकता यह है कि शीर्ष स्तर पर शक्ति और निर्णय लेने वाले पदों पर आज भी एक विशेष वर्ग का ही नियंत्रण बना हुआ है।

गलत धारणाओं को बल देना और दुष्प्रचार
आरक्षण को लेकर समाज में कई ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ती हैं और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाती हैं।
योग्यता बनाम आरक्षण यह सबसे बड़ी गलत धारणा है कि आरक्षित वर्ग के लोग ‘अयोग्य’ होते हैं। योग्यता केवल अनुकूल परिस्थितियों और संसाधनों का परिणाम नहीं होती। एक वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र के संघर्ष और एक साधन-संपन्न छात्र की सफलता की तुलना समान पैमाने पर नहीं की जा सकती।
आर्थिक आधार का भ्रम अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षण का आधार केवल आर्थिक होना चाहिए। लेकिन भारतीय संदर्भ में, जातिगत भेदभाव एक सामाजिक वास्तविकता है। एक अमीर दलित को भी उसी सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है, जो एक गरीब दलित को करना पड़ता है। इसलिए, यह सामाजिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, न कि केवल आर्थिक मदद की।
सिस्टम की विफलता का ठीकरा देश में नौकरियों की कमी और बेरोजगारी सरकार की आर्थिक नीतियों और संसाधनों की कमी के कारण है। लेकिन इस विफलता का दोष आरक्षण नीति पर मढ़ दिया जाता है, जिससे युवाओं के बीच आपसी कटुता बढ़ती है।

आरक्षण का इस्तेमाल-अवसर या कोई और रणनीति?
2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस कदम ने आरक्षण की पारंपरिक परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया।
सिद्धांत का बदलना पहली बार आरक्षण का आधार ‘सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन’ के बजाय विशुद्ध रूप से ‘आर्थिक’ बनाया गया। इससे उस मूल सिद्धांत को ठेस पहुँची, जिसके तहत आरक्षण को प्रतिनिधित्व का जरिया माना गया था।
पात्रता के मानदंड और विरोधाभास EWS के लिए तय की गई वार्षिक आय सीमा (8 लाख रुपये) पर कई सवाल उठे। आलोचकों का तर्क है कि इस सीमा के कारण देश की एक बहुत बड़ी आबादी इसमें शामिल हो जाती है, जिससे वास्तव में गरीब व्यक्ति को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
50% की सीमा का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। EWS आरक्षण के आने से यह सीमा पार हो गई, जिसने भविष्य में अन्य जातियों द्वारा आरक्षण की मांग के रास्ते खोल दिए हैं।
क्या यह कोई गहरी रणनीति है? कुछ समाजशास्त्रियों और विश्लेषकों का मानना है कि EWS आरक्षण के जरिये मूल आरक्षण (SC/ST/OBC) के महत्व को कम करने का प्रयास किया गया। जब सामान्य वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा, तो आरक्षण के खिलाफ होने वाला विरोध प्रदर्शन काफी हद तक शांत हो गया। इसे राजनीतिक लाभ और मूल सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर करने की एक सचेत कोशिश के रूप में भी देखा जाता है।

क्या यह वाकई कोई साजिश है? इस पूरी स्थिति को देखने पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आरक्षण को धीरे-धीरे निष्प्रभावी बनाने की कोई आंतरिक कोशिश चल रही है?निजीकरण का बढ़ता प्रभाव: रेलवे, बैंकिंग, रक्षा और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। चूंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं होता, इसलिए सरकारी नौकरियां कम होने के साथ ही आरक्षण का दायरा स्वतः ही सिकुड़ता जा रहा है।
पदों को खाली रखना और ‘लेटरल एंट्री’: विभिन्न सरकारी विभागों में बैकलॉग (आरक्षित वर्ग के खाली पद) को वर्षों तक नहीं भरा जाता। इसके अलावा, नौकरशाही में ‘लेटरल एंट्री’ (बिना UPSC परीक्षा के सीधे ऊंचे पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति) के माध्यम से आरक्षण की प्रक्रिया को दरकिनार किया जा रहा है। संसाधनों का अभाव सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति को कमजोर करना और निजी शिक्षा को बढ़ावा देना भी एक प्रकार से वंचित वर्गों को रेस से बाहर करने जैसा है, क्योंकि वे महंगे निजी संस्थानों की फीस वहन नहीं कर सकते।

निष्कर्ष
आरक्षण भारत में सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की एक ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता है। उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व की कमी और निजीकरण के दौर में इसके सिमटते दायरे को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि सामाजिक न्याय की राह में आज भी कई रोड़े हैं।भ्रांतियों को दूर करने के लिए जातिगत जनगणना जैसे पारदर्शी कदमों की आवश्यकता है, ताकि वास्तविक आँकड़े सामने आ सकें। जब तक देश का हर नागरिक सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होता, तब तक आरक्षण जैसी सुरक्षात्मक नीतियों की प्रासंगिकता और आवश्यकता बनी रहेगी। इसे एक साज़िश या खैरात के रूप में देखने के बजाय, एक समतावादी समाज के निर्माण के उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।

— राजेन्द्र लाहिरी

राजेन्द्र लाहिरी

पामगढ़, जिला जांजगीर चाम्पा, छ. ग.495554

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